उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में 27 मई की जगह 28 मई 2026, गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी अवकाश सूची में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बैंक, कोषागार और उप-कोषागारों में 28 मई को अवकाश लागू रहेगा।
शासन ने यह आदेश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत जारी किया है। सचिव राजेन्द्र कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में सभी विभागों और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संशोधित आदेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेशभर में बकरीद का सार्वजनिक अवकाश अब 28 मई को मनाया जाएगा।
