बकरीद पर डीएसए मैदान में नमाज की अनुमति, हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम समुदाय में खुशी

नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में बकरीद के अवसर पर डीएसए खेल मैदान में नमाज अदा करने को लेकर चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने अंजुमन ए इस्लामिया नैनीताल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक खेल मैदान में नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान की है।

हाईकोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि नमाज के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएं।

गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने पहले डीएसए मैदान में सार्वजनिक नमाज की अनुमति देने से इनकार करते हुए मुस्लिम समुदाय से मस्जिदों, घरों और निजी स्थानों पर ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की थी। प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ अंजुमन ए इस्लामिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मामले को लेकर बीते रोज मल्लीताल कोतवाली में शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें अंजुमन इस्लामिया के प्रतिनिधियों ने हर वर्ष की तरह इस बार भी डीएसए मैदान में सामूहिक नमाज आयोजित कराने की मांग रखी थी।

दिनभर अनुमति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। पहले डीएसए महासचिव की ओर से अनुमति मिलने की बात कही गई, लेकिन बाद में आदेश वापस लेते हुए अंतिम निर्णय जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने साफ कहा था कि प्रशासन मैदान में नमाज या किसी अन्य आयोजन की अनुमति नहीं देगा।

हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बकरीद के मौके पर डीएसए खेल मैदान में एक घंटे के लिए सामूहिक नमाज का रास्ता साफ हो गया है। फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल है और लोगों ने हाईकोर्ट का धन्यवाद जताया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *